52 दिनों में गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ, दोषियों को 30-30 साल की सजा


बुलंदशहर के इतिहास में पहली बार स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने महज 52 दिनों में नाबालिग 13 साल की किशोरी से रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 30- 30 साल की कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है, महिला दिवस के दिन आए इस फैसले से सभी के मन में न्यायपालिका के लिए सम्मान बढ़ा है.

इस फैसले के आने के बाद अन्य आरोपियों के मन में भय का माहौल है और महिलाएं व युवतियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं. बता दें थाना रामघाट क्षेत्र में बीते 11 जनवरी को बीरेश व शीशपाल के खिलाफ 13 साल की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया था. जिसके बाद पुलिस ने 12 जनवरी को दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था. इस मामले में जांचकर्ता पुलिस अधिकारी ने महज 9 दिन के अंदर चार्जशीट व मेडिकल रिपोर्ट के साथ अन्य सबूत कोर्ट में दाखिल कर दिए थे. जिसके बाद 52 दिनों में ही मामले में आरोपियों को सजा सुना दी.

जिले के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी आया फैसला

बताया जा रहा है कि जिले के इतिहास में पहली बार रेप के मामले में इतनी जल्दी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई गई है. उम्मीद है कि फैसले के बाद आगे से ऐसी दरिंदगी करने वालों के मन में भी भय देखने को मिलेगा. हालांकि पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महज 52 दिनों में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ 30-30 साल की कारावास साथी 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माने का फैसला सुनाया है. पुलिस भी लगातार इस मामले में जल्द से जल्द अपनी जांच कर चार्टशीट एवं अन्य दस्तावेज व सबूत और गवाहों को कोर्ट में पेश कर चुकी थी.