कोलकाता,सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने RERA की जगह बनाए गए ममता सरकार की ओर से बनाए गए कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन के लिए बनाए गए राज्य के कानून को निरस्त करते हुए उस असंवैधानिक करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 को असंवैधानिक करार कर दिया है। जिसे केंद्रीय कानून रेरा के स्थान पर रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए बंगाल में पारित किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक जैसे कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंगाल का कानून पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट (WBHIRA) केंद्रीय कानून रेरा की हूबहू नकल करके बनाया गया है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की बनाए गए कानून को शून्य करार कर दिया। आपको बता दें कि मामले पर लंबी सुनवाई के बाद पिछले महीने कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था, जिसके बाद आज फैसला सुनाते हुए न्यायधीशों ने यह माना कि संसद से बने कानून की बजाए राज्य का कानून बनाना सही नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।