वाराणसी जिले में कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमाना पैसे लेने वाले 14 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इन निजी अस्पतालों से 2 दिनों के भीतर जवाब ना मिलने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 52 निजी अस्पतालों को कोविड हास्पिटल बनाया गया है।
शासन की ओर से 13 अप्रैल को शासनादेश जारी कर ऑक्सीजन वाले मरीजों के साथ ही आईसीयू और वेंटिलेटर वाले मरीजों के लिए भी अलग अलग हर दिन के खर्च का निर्धारण किया गया था,बावजूद इसके निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से शासनादेश को दरकिनार कर मनमाना पैसे लिए जा रहे थे। जिन अस्पतालो को नोटिस जारी किया गया है,उसमें एपेक्स, पॉपुलर, ओमेगा सहित कई बड़े अस्पतालो का नाम शामिल है।
सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि 14 निजी अस्पताल शासन द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क ले रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नर्सिंग केयर,विशेषज्ञ विजिट आदि के नाम पर भी लिए जा रहे थे। जो उचित नहीं है और शासनादेश का उल्लंघन है।
सीएमओ ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद शुल्क निर्धारित करते हुए 2 दिन के भीतर इन अस्पतालो से सूचना मांगी गई है नहीं तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए असप्ताल की कोविड मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए चिकित्सालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इन अस्पतालों को मिली नोटिस
1. एपेक्स हॉस्पिटल भिखारीपुर
2. पॉपुलर हॉस्पिटल बछांव
3. पॉपुलर हॉस्पिटल ककरमत्ता
4. नोवा हॉस्पिटल शिवपुर
5. ओमेगा प्लस हॉस्पिटल सुंदरपुर
6. लक्ष्मी हॉस्पिटल कैंट
7. साईनाथ हॉस्पिटल, सुंदरपुर
8. जनता हॉस्पिटल अखरी, बाईपास
9. डीपी मेडिकल सेंटर पहड़िया
10. एसएएस हॉस्पिटल हरहुआ
11. वरसोवा हॉस्पिटल चितईपुर
12. सूर्योदय इंडिया हॉस्पिटल भोजुबीर
13. मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन
14. उपकार हॉस्पिटल सुंदरपुर