पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका कोर्ट से कहा कि वह कानून को मानता है और वह भागेगा नहीं. मेहुल ने यह बात डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में कही है. मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसने जमानत की याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी. अब मेहुल कोर्ट ने डोमिनिका हाईकोर्ट का रुख किया है.
मेहुल ने हलफनामे में कहा है कि वह कानून को मानने वाला शख्स है और वह उनके देश से नहीं भागेगा. मेहुल ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसने पीएनबी बैंक घोटाला मामले की जांच को लेकर उससे पूछताछ के लिए भारतीय जांच एजेंसियों को भी बुलाया है.
मेहुल चोकसी का यह बयान पहली बार सामने नहीं आया है. 13,500 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी मेहुल ने साल 2019 में भी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामे में ऐसा ही बयान दिया था.सूत्रों ने तब इंडिया टुडे को बताया था कि उसे पेश होना है और भारत में चल रही जांच में शामिल होने की भी जरूरत है.
चोकसी ने डोमिनिका कोर्ट से यह भी कहा कि जब उसने भारत छोड़ा था तब भारत में उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं किया गया था. वह अपने इलाज के लिए अमेरिका गया था. हालांकि चोकसी ने पीएनबी घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने से कुछ दिन पहले ही 2018 की जनवरी के पहले सप्ताह में भी भारत छोड़ दिया था.
8 जून को अदालत में होगा पेश
इस बीच चोकसी अभी भी अस्पताल में है. अदालत से चुप रहने का आदेश अभी भी लागू है. चोकसी को अब आठ जून को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे राज्य की जेल में नहीं बल्कि राजधानी रोसेउ के मुख्य अस्पताल में रिमांड पर लिया जाएगा.
सुनवाई के दौरान चोकसी के अदालत में उपस्थिति के बारे में ब्रीफ किए जाने की संभावना है. इसके अगले दिन 9 जून हाई कोर्ट में जस्टिस बर्नी स्टीफेंसन का सामना करेगा जहां जमानत के लिए याचिका लगाई है. हालांकि उनकी जमानत का राज्य सरकार विरोध कर रही है.
एंटीगुआ में अपहरण मामले की जांच शुरू
दूसरी ओर, एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक, एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चोकसी के वकीलों ने पुलिस कमिश्नर को उन लोगों के नाम दिन किए हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका अपहरण किया गया.
एंटीगुआ न्यूज रूम का कहना है कि एंटीगुआ पुलिस ने 23 मई, 2021 को एंटीगुआ से मेहुल चोकसी के संभावित अपहरण की जांच शुरू कर दी है.
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मेहुल ने अपने हलफनामे में अपने स्वास्थ्य को लेकर जो दलीलें दी हैं वही दलील उसने 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दी थी. उस समय सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया था कि यह सब चोकसी के बहाने हैं. वह मई 2018 तक अमेरिका में था और उसके बाद वह एंटीगुआ चला गया और फिर कभी नहीं लौटा.
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज की है कि उसका डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है. वह कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है. वहीं, मेहुल ने हलफनामे में कहा है कि एंटीगुआ में प्रत्यर्पण की प्रकिया चल रही है. वह वहां कोर्ट की अनुमति से जाएगा और डोमिनिका छोड़कर नहीं भागेगा.