नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की। आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। ऐसे में संसद और विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होगा। इस मतदान में राष्ट्रपति पद के लिए 1,2,3 नंबर लिखकर अपनी पसंद बतानी पड़ेगी। ऐसे में पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सांसद और विधायक किसी भी जगह से अपना मतदान कर सकते हैं। ऐसे में सांसदों और विधायकों को कम से कम 10 दिन पहले चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ेगी। ताकि उनके वोट की व्यवस्था बदले हुए स्थानों पर की जा सके।
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इस दिन आएगा चुनाव परिणाम
चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। जबकि 29 जुलाई तक इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। जबकि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है।