वाराणसी । अभियुक्तो के पास से 90 हजार रुपये नगद व 4 मोबाइल फोन ,एक प्रश्न पत्र पुस्तिका NO. 381642, एक उत्तर पुस्तिका NO. 346073 , एक साल्व प्रश्नोत्तरी की छाया प्रति, एक परिचय पत्र बरामद।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मार्तण्ड प्रकाश सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन व परशुराम त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुरूषो एवं महिलाओ के जेल बार्डर , फायरमैन (पुरूष), आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती 2016 का आयोजन थाना रोहनिया के अन्तर्गत शिवम् इण्टर कालेज ब्लाक-B मनियारीपुर गंगापुर थाना रोहनियां वाराणसी मे था , जहाँ पर निरीक्षक उदय प्रताप यादव क्राइम ब्रान्च मिर्जापुर की ड्यूटी परीक्षा केन्द्र प्रभारी के रुप में थी , दूसरी पाली की परीक्षा 14.00 बजे से 16.00 बजे तक की चल रही थी कि समय करीब साढ़े तीन बजे शाम को अभ्यर्थी गोविन्द कुमार कमरा NO.- 7 अनुक्रमांक 2059120589 को नकल करते हुए साल्व Ans. शीट की छायाप्रति के साथ उ0नि0 श्री रवीकान्त मलिक द्वारा पकड़ लिया गया, पूछताछ की गयी तो बताया कि शैलेन्द्र कुमार सिंह जो कालेज की तरफ से सहायक परीक्षा प्रभारी है उन्होने ही मुझसे 90 हजार रुपये लिए और साल्व शुदा B सीरीज की Ans. शीट, कक्ष निरीक्षक रोहित सिंह के माध्यम से उपलब्ध करायी थी । रोहित सिंह को कुलदीप कुमार पटेल द्वारा फर्जी इलेक्ट्रीशियन का परिचय पत्र बनाकर ड्यूटी पर लगाया गया था । वह साल्व शुदा Ans शीट की पर्ची , रोहित सिंह (कक्ष निरीक्षक) को ले जाकर दिया जिसने मुझे परीक्षा को दौरान Ans. शीट उपलब्ध करायी , जो मेरे पास से बरामद हुआ है । कालेज परिसर में 1. शैलेन्द्र कुमार सिंह S/O लालचन्द राम पटेल निवासी मनियारीपुर 2. कुलदीप कुमार पटेल पुत्र मुन्नालाल पटेल निवासी -मनियारीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी 3. रोहित सिंह पुत्र श्याम नरायण वर्मा निवासी घमहापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी , इन तीनों की ड्यूटी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल एवं शुचिता पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु लगी थी जिनको सरकारी शुल्क से मानदेय मिलना है । परन्तु उनके द्वारा सौपे गये दायित्व का निर्वहन न करते हुए भ्रष्टाचार करके सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग व आपराधिक न्यास भंग किया गया है और आपराधिक षड़यन्त्र रचकर इलेक्ट्रानिक मोवाइल का प्रयोग कर ITAct का भी अपराध किया गया है । उपरोक्त तीनों अभियुक्तों तथा अभ्यर्थी गोविन्द को कारण गिरफ्तारी, अन्तर्गत धारा 420, 409, 411, 120B, 34 IP.C. व उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण )अधि0 1998 की धारा -9/10,व 66 it Act व 7(क)/8/9/12/13(2)भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकरण में संलिप्त और लोगों तथा अन्य बिंदुओं के सन्दर्भ मे पुलिस टीम द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है ।
गिरफ्तारी की टीम में प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी थाना रोहनिया, निरीक्षक क्राइम ब्रान्च मिर्जापुर उदय प्रताप यादव, वरिष्ठ उ.नि. जमीलुद उ. नि. रविकान्त मलिक,कॉ. अविनाश शर्मा,कॉ. विश्वजीत पाण्डेय शामिल थे।