लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 308 रुपये से बढ़ाकर 336.85 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। अब सफाई कर्मियों को महीने में चार छुट्टियां हटाकर 26 दिनों का मानदेय यानी 8758 रुपये मिलेंगे। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में करीब पांच हजार से अधिक ठेके के माध्यम से सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 250 रुपये प्रतिदिन था। इसे 24 मई, 2019 को बढ़ाकर 308.18 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया था। इस हिसाब से मौजूदा समय इन सफाई कर्मियों को हर माह 8012.73 रुपये मिल रहा है। श्रम कानूनों के अनुसार अब सरकार ने इसे 336.85 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इसी आधार पर बिना किसी कटौती के भुगतान करने का निर्देश दिए हैं।
श्रम कानूनों के मुताबिक दैनिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नए सिरे से तय की गई है। इसके आधार पर श्रम विभाग ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजा। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में श्रमिकों, कार्मिकों को मूल दरों व देय परिवर्तन मंहगाई भत्ते के निर्धारण की व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता या ठेके के माध्यम से रखे ए सफाई श्रमिकों या कार्मिकों को रोजाना 336.85 और हर माह 8758 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इसके आधार पर बिना किसी कटौती के भुगतान करने का निर्देश दिया है।