बनारस में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर पाबन्दी, दवा छोड़ अन्य सभी प्रतिष्ठान रात नौ बजे के बाद बन्द


कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ें, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और त्यौहारों के मद्देनजर वाराणसी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापक स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। डीएम कौशराज शर्मा और एसएसपी अमित पाठक ने ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में कोरोना प्रकोप से निपटने की रूपरेखा तैयार कर मातहतों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मास्क न लगाने, शारीरिक दूरी का पालन न करने पर शुक्रवार से सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा घाट पर आरती के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना से बचाव के बाबत पब्लिक चौराहों पर प्रसारण एवं मोबाइल गाड़ियों से किया जाएगा।

डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि दवा कि दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें रात नौ बजे तक बन्द होंगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों माल्स, होटल, सरकारी कार्यालयों, बैंकों आदि स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शराब कि दुकानों कि जांच पांच दिनों में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने दो टूक में कहा कि शराब का सेवन कर गंगा घाट पर जाने वालों को कड़ाई से रोका जाएगा और उन्हें नदी में नहाने नहीं दिया जाए।खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्वो के मद्देनजर नकली खाद्य सामग्री बेचने वालों पर नकेल लगाया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, आर ओ , एसडीएम और सीओ को अतिसवेदनशील गांवों का भ्रमण कर कारवाई किए जाने और प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एस एस पी अमित पाठक ने कहा कि नकली व जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाए और संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।