भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, ब्रिटिश सरकार ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी


लंदन। भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अनुमति दे दी है। सीबीआई की याचिका पर ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, जिसके बाद पटेल ने ब्रिटिश सरकार की ओर से उसे भारत भेजने की अनुमति दी है। लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में मार्च 2019 से बंद नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर भारतीय बैंक से घोटाला किया था। इनमें से नीरव पकड़ में आ गया, जबकि मेहुल फरार चल रहा है। 

लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज सैम्युएल गूजी ने नीरव को घोटाले का साजिशकर्ता माना और कहा कि उसे भारतीय अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। जस्टिस गूजी ने सीबीआई द्वारा नीरव के खिलाफ पेश सुबूतों को मजबूत माना है। ब्रिटिश कोर्ट ने भारतीय जेलों, नीरव के मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर हीरा कारोबारी के वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। लंदन में मौजूद भारतीय कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने नीरव के प्रत्यर्पण के अनुमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। लेकिन नीरव के पास गृह मंत्री की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का भी मौका है। वह गृह मंत्री की अनुमति के 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे सकता है।