वाराणसी/मुरादाबाद। न्यायालय की अवहेलना के मामले में वाराणसी में तैनात एसीपी भेलूपुर के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा अदालत ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर अगले आदेश तक एसीपी का वेतन भी रोकने को कहा है। मामला 2016 का यूपी के मुरादाबाद जिले से जुड़ा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला 11 नवंबर16 का मुरादाबाद के बिलारी में दहेज हत्या का है। इसमें हरिराम सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री नीरज की दहेज न देने पर छत्रपाल व परिजनों पर मार डालने का आरोप लगाया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ चक्रमणि त्रिपाठी ने की थी। यह मुकदमा मुरादाबाद की एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। केस में सात गवाह पेश होकर गवाही दे चुके है। पर केस के विवेचक सीओ को बार बार बुलाने के लिए सम्मन भेजा गया, जो कि कोर्ट नहीं पहुंचे।
गवाही न होने से केस लंबित हो रहा है। गवाही के लिए न आने के चलते मंगलवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने को कहा है।