चारा घोटाले में सजायाफ्ता बंद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर दो अहम फैसले किए गए है. लालू यादव को दिल्ली एम्स में इलाज़ के लिए चार हफ्ते का और वक़्त दिया गया है. इस वजह से उनकी सजा को चार हफ्ते और बढ़ा दिया गया है. साथ ही लालू यादव फ़ोन कॉल प्रकरण की जांच में अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है.
दरअसल, दिल्ली के एम्स में एडमिट लालू यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर तो है, लेकिन उनके कुछ अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम के अनुशंसा के बाद जेल आईजी बिरेंद्र भूषण ने लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए 4 हफ्ते की और सजा अवधि बढ़ा दी है.
जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ने बताया कि लालू यादव को एक महीने के लिए आईजी जेल के द्वारा इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था, लेकिन एम्स के डॉक्टरों की टीम ने लालू के इलाज के लिए 3 से 4 हफ्ते का और समय मांगा, जिसे जेल आईजी ने स्वीकार कर लिया. उनके बेहतर इलाज के लिए 4 हफ्ते का और सजा अवधि बढ़ाई गई है.
लालू फोन कॉल प्रकरण में पुलिसकर्मी दोषी
वहीं, लालू प्रसाद यादव के मोबाइल पर बातचीत प्रकरण में पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी. लालू की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए गए थे, उनकी लापरवाही सामने आई है. लालू यादव के फोन प्रकरण को लेकर जेल आईजी के साथ-साथ जिला प्रशासन ने भी जांच बैठाई थी. जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है.
इस रिपोर्ट में लालू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को दोषी माना गया है. जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि लालू की सुरक्षा में तैनात जवानों की लापरवाही से ही मोबाइल लालू तक पहुंचा है. जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैली बंगले में लालू यादव की सुरक्षा में तैनात रांची पुलिस के जवानों को ठीक ढंग से तलाशी नहीं ली जाने के वजह से फोन के सेवादारों या अन्य लोगों के माध्यम से लालू तक मोबाइल संभवत पहुंचा है, जिससे लालू यादव ने अन्यत्र बात की होगी.
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ने बताया कि उन्होंने जो जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है, उसमे लालू की सुरक्षा में तैनात पुलिस कुछ पदाधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी दोषी है. उन्होंने बताया कि लालू यादव के द्वारा जिस वक़्त कॉल किया गया, उस समय का मिलान ड्यूटी रोस्टर से किया जायेगा.