बिहार चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाए. अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना भी नहीं जारी हुई है. ऐसे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के आधार पर चुनावों को टाला नहीं जा सकता, खासकर तब जब चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है. यह अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है, वो खुद इन मामलों पर विचार करेंगे.
याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रीमैच्योर याचिका है. कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. हम ऐसे में चुनाव आयोग से चुनाव पर रोक लगा देने को कैसे कह सकते हैं? चुनाव टालने के लिए कोरोना वैध कारण नहीं है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सावधानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हर पहलू पर विचार करेगा.
बिहार चुनाव को टालने की याचिका को अविनाश ठाकुर ने दाखिल किया था. उन्होंने अपील की थी कि शीर्ष अदालत इस मामले में दखल दे और चुनाव आयोग से बिहार चुनाव पर रोक लगाने को कहे. उनकी यह भी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में कोरोना के हालात पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगे.
गौरतलब है राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बीते रविवार को चुनाव टालने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि अगर कोरोना के बीच चुनाव कराए जाते हैं तो हर वोटर का बीमा होना चाहिए.