पॉजिटिव मरीज के कांट्रैक्ट ट्रेसिंग अथार्त उनके निकट सम्पर्कियो के सेम्पल देने में आनाकानी करने पर होगी कार्यवाही- जिलाधिकारी


होम आइसोलेशन की श्रेणी में नहीं आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए अस्पताल जाने में हीलाहवाली पर भी होगी कार्यवाही-कौशल राज शर्मा

 वाराणसी।  जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के सेम्प्लीग करते समय संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, थाना सहित अन्य विवरण पूरी तरह भरे जाने का निर्देश दिया है। ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित मरीज को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध तत्काल कराया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पॉजिटिव मरीज के कांट्रैक्ट ट्रेसिंग अथार्त उनके उसके निकट सम्पर्कियो द्वारा सेम्पल देने में आनाकानी करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
   जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा शुक्रवार को कैंप कार्यालय स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि होम आइसोलेशन की श्रेणी में नहीं आने वाले पॉजिटिव मरीज द्वारा अस्पताल जाने में यदि हीलाहवाली किया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं लैब टेक्नीशियन को एक बार पुनः प्रशिक्षित करते हुए उनके कार्य व दायित्व को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। इसी प्रकार आशा जो प्रशिक्षित नहीं है, उनका आगामी बुधवार से प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर उन्हें प्राथमिकता पर प्रशिक्षित किया जाए। ताकि वह कोविड-19 के कार्य कर सकें।