हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन खाली करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को एक महीने का वक्त दिया गया है। इस एक महीने के दौरान सभी पक्ष अपने-अपने जवाब सौपेंगे। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। वहां के लोगों ने कोर्ट के फैसले का तालियां बजाकर स्वागत किया है।
उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने रेलवे अधिकारियों द्वारा सात अप्रैल, 2021 की कथित सीमांकन रिपोर्ट पर विचार नहीं करने की गंभीर त्रुटि की है।’’ निवासियों ने दलील दी कि रेलवे और राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए ‘‘मनमाने और अवैध’’ दृष्टिकोण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा इसे बनाए रखने के कारण उनके आश्रय के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है।