उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमें कुछ निर्देश मिले हैं और हमें इस पर आपत्ति भी नहीं है, लेकिन किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के जरिए 5 शहरों में लॉकडाउन लगा देना सही नहीं होगा। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी कम्प्लीट लॉकडाउन के बारे में नहीं कहा है। इस तरह के लॉकडाउन से प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसे हालात में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक रहेगी। हालांकि सरकार को एक हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट को यह बताना चाहिए कि वह क्या कदम उठा रही है।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। साथ ही कहा था कि सभ्य समाज में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है और लोग उचित इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि समुचित विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य व शिक्षा अलग-थलग हो गए हैं। मौजूदा अराजक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सरकार महामारी की दूसरी लहर के बारे में जानती थी, लेकिन पहले तैयारी नहीं कर सकी। लोग जान गंवा रहे हैं, प्रमुख शहरों के अस्पतालों में 10 प्रतिशत इलाज देने लायक सुविधाएं तक नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी बीमार पड़ रहे हैं। इन सबके बीच सरकार का दिखावा किसी काम का नहीं। रात का कर्फ्यू लगाकर सरकार सिर्फ आंख में धूल झोंक रही है।