उद्घाटन, शिलान्यास व मंत्रियों के सरकारी दौरे पर रोक:डीएम


वाराणसी (काशीवार्ता)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा चुनाव-2022 का ऐलान होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी राजकीय विभागों, अधिकारियों, राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों पर लागू है। जनपद में कुल 30 लाख 29 हजार 216 मतदाता हैं जो मतदान करेंगे। कैंट विधानसभा में सबसे ज्यादा व शहर दक्षिणी में सबसे कम मतदाता हैं।
उक्त बातें आज कलेक्ट्रेट स्थित जिला रायफल क्लब में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पत्रकारवार्ता के दौरान पत्रकारों से कही। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार चुनाव संहिता के दौरान नये कार्यों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के राजकीय दौरों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रत्येक प्रचार साहित्य के मुद्रण हेतु प्रकाशक की अनुमति एवं उसका उल्लेख प्रचार सामग्री पर किया जाना बाध्यकारी है। प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफिसर से लेना होगा। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये एमसीसी टीम मुख्यालय स्तर पर तथा विधानसभाओं में सक्रिय हो गयी है। प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि से निर्वाचन व्यय की अनुमन्य सीमा चालीस लाख रुपए के अन्दर रखने के लिये विधान सभावार एवं थानावार टीमें गठित की गयी है। सरकारी कार्यालयों, नगर पालिका, जिला पंचायत के सम्पत्तियों एवं भवनों आदि पर प्रचार सामग्री को चिपकाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123 से 136 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के सुसंगत के प्राविधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जनपद स्तर, विधानसभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत जनपद में कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर दी गयी है। सभी विधानसभा में 10-10 माडल बूथ, 2-2 आल वूमेन बूथ, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी व कैंट में 1-1 दिव्यांग बूथ के साथ ही ग्रीन बूथ व 481 क्रिटिकल बूथों का चयन कर लिया गया है। कहा कि समस्त उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता निर्वाचन के तहत व्यय लेखा 24, 28 व 4 मार्च को जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। प्रेक्षक आवास विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में 8 विधान सभा के लिये 8 सामान्य आब्जर्वर, 2 व्यय प्रेक्षक, 1 स्वीप प्रेक्षक तथा 1 पुलिस प्रेक्षक आयेंगे उनके आवास की व्यवस्था सर्किट हाउस में की जायेगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा व्यय किये जाने वाले विभिन्न मदों, वस्तुओं, सामग्रियों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। कहा कि जनपद में बुजुर्ग व दिव्यांग 65 हजार मतदाता हैं जिनमें से 401 लोग सौ वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके हैं। इनके लिए घर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 80 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर चुके व दिव्यांगजनों से अनुमति पत्र भरवाया जाएगा कि वो घर से मतदान करना चाहते हैं या मतदान स्थल पर जाकर मतदान करेंगे। जिन लोगों की सहमति मिलेगी उन्हें ही घर से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की अनुमति दी जायेगी। कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान कोई कर्मचारी कोरोना पाजिटिव न होने पाए इसके लिए व्यापक प्रबन्ध के साथ ही बूथों की संख्या बढ़ाकर 3361 की गई है तथा जनपद को 28 जोन में बांटते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।