केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। जहां से मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जज के अदालत में पहुंचने के साथ ही दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज ने कहा कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया पांच से सात दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में रखे गए थे। सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज (सोमवार) खत्म हो गई है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी आप नेता की और हिरासत नहीं मांग नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अदालत से सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा गया। बता दें कि बार-बार सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि सीबीआई के पास दिखाने को कुछ नहीं है। वही सवाल और जांच एक ही चीज की जा रही है। इसलिए पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की तरफ से सिसोदिया का और रिमांड नहीं मागा जाएगा। इसलिए दोनों दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा, जहां पर सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं।