नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत (एनएफएसए) लाभार्थियों को 5 महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चरण चतुर्थ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए अधिकतम 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है। टीपीडीएस के तहत अधिकतम 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को पांच महीने के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64031 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। चूंकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है। भारत सरकार की ओर से परिवहन एवं हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इस प्रकार भारत सरकार की तरफ वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67266.44 करोड़ रुपए होगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तय करेगा आवंटन
गेहूं और चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से तय किया जाएगा। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मानसून, बर्फबारी आदि जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला एवं कोविड-जनित बाधाओं की वजह से उत्पन्न होने वाली परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण तृतीय और चरण चतुर्थ के तहत उठाव तथा वितरण की अवधि में विस्तार के बारे में निर्णय ले सकता है।
गरीबों को मिलेगी राहत
खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी। अगले पांच महीने में किसी भी गरीब परिवार को व्यवधान की वजह से खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।