गाजीपुर (काशीवार्ता)। जिलाधिकारी एमपी सिंह के निर्देश पर जिले की पुलिस ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क करके एक बार फिर खलबली मचा दिया। यह संपत्ति मुख्तार की पत्नी के नाम से अभिलेखों में दर्ज थी। अब तक करीब सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति अंसारी बंधुओं की कुर्क की जा चुकी है। इस दौरान एसपी रोहन पी बोत्रे भी मौजूद रहे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दो अगस्त को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद की प्रेषित आख्या व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति पर अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। कहा गया कि जिले में एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति आफ्सा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला गोरा बाजार में नगर पालिका नंबर-524 भाग 191 वर्ग मीटर भूमि है। शहर के मोहल्ला रजदेपुर में नगर पालिका नंबर पुराना -63बी नया व नंबर 99ए रकबा 162.27 वर्ग मीटर भूमि, आफसा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला कुंदनपुर में नगर पालिका नंबर 186 में रकबा 159 वर्ग मीटर है। कुल 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क को एसपी की मौजूदगी में कुर्क किया गया। इस दौरान एसपी ने बकायदा मुनादी कराई। फिर संपत्ति को कुर्क करने की उद्घोषणा की गई। एसपी ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर कुल 59 मुकदमें जिले एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज है। यह कार्रवाई भविष्य में आगे भी चलती रहेगी। इस दौरान एसपी के अलावा एएसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सीओ सिटी गौरव कुमार के अलावा शहर कोतवाल विमलेश मौर्या मौजूद रहे।