ऑक्सीजन सप्लाई पर PM मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, राज्यों को निर्बाध आपूर्ति करने के दिए निर्देश


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन की सुगम और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसके लिए जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। मोदी ने गुरूवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देशभर में ऑक्सीजन की स्थिति और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन की निर्बाध और सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के आवागमन में बाधा पहुंचाने वालों के मामलों में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी होगी। बैठक में प्रधानमंत्री को विभिन्न स्तर पर ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और उसकी आपूर्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के नए तरीकों और संभावनाओं का पता लगाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों को तेज गति से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। यह बताया गया कि इसके लिए ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर एक ट्रेन मुंबई से विशाखापतनम पहुंच गई है। खाली ऑक्सीजन टैंकरों को भी हवाई मार्ग से ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वे जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटें। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव और अनेक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 

ऑक्सीजन कंटेनरों के आवागमन पर पाबंदी न लगाएं राज्य: गृह मंत्रालय
देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकरण ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। 

साथ ही पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार उनके यहां ऑक्सीजन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली ऑक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और दूसरे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। औद्योगिकी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी है और केवल 9 उद्योगों को ही ऑक्सीजन के इस्तेमाल में छूट दी गई है। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे। कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में ऑक्सीजन के आवागमन पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।