राहुल गांधी की कानूनी टीम ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने से “अपूरणीय क्षति और अपरिवर्तनीय चोट” का सामना करना पड़ा है। सूरत की एक अदालत गांधी की इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होते हैं? कहने को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है। न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा कांग्रेस नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अदालत में मामले को पेश करते हुए आरएस चीमा ने कहा कि राहुल गांधी को अपूरणीय क्षति और अपरिवर्तनीय चोट का सामना करना पड़ा है। गांधी के वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी सजा के कारण अपना निर्वाचन क्षेत्र खो दिया और उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय असाधारण परिस्थितियों में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अनुमति देते हैं।