केन्द्र के अनुरोध पर भड़का सुप्रीम कोर्ट कहा- क्या हम मूर्ख हैं


नई दिल्ली। एजीआर बकाए को मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध पर भड़क गया। कोर्ट ने कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यहीं से जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि की बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। डॉट को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह सरासर अवमानना है..। किसने बकाया राशि के लिए पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि यह अवमानना का मामला बनता है, जो हो रहा है वो बेहद चौकाने वाला है। बकाया राशि के भुगतान का पुनर्मूल्यांकन को हमनें इजाजत नहीं दी फिर ये कैसे हुआ -“क्या हम मूर्ख हैं’। ये कोर्ट के सम्मान की बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि वो संसार में सबसे पॉवरफुल है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट के आदेश के मुताबिक भुगतान करना ही होगा। कंपनियों को ब्याज और जुर्माना दोनों ही देना ही होगा।