सरचार्ज की छूट की अवधि 10 मार्च तक बढ़ी


बकाया जमा नहीं करने पर भेजी जा सकती है आरसी
वाराणसी। एकमुश्त समाधान योजना के तहत नगर निगम द्वारा जल कर, जल मूल्य एवं सीवर के बकायेदारों को बकाया धनराशि जमा किए जाने पर सरचार्ज की छूट का लाभ दिया जा रहा है। महाप्रबंधक जल कल के अनुसार लाभ दिए जाने की अवधि 21 फरवरी से बढ़ाकर 10 मार्च तक स्वीकृत कर दी गई है।

बकायेदार इसका लाभ लेते हुए अपनी बकाया धनराशि 10 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक राशि जमा नहीं करने पर इसकी वसूली हेतु जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 64 (1) के अंतर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व की भांति कुर्की द्वारा वसूली हेतु आरसी भेजी जाएगी तथा बकाया धनराशि पर 10% अतिरिक्त संग्रह भी बकायदार को भुगतान करना होगा।