कॉलेजियम की सिफारिश व सहमति से हुआ जज मुरलीधर का स्थानांतरण


नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस. मुरलीधर के तबादले पर जारी विवाद के बीच सरकार की प्रतिक्रिया आई है। सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस मुरलीधर का तबादला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर हुआ, जिसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। कांग्रेस नेताओं के सवाल के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया है। बता दें कि जज मुरलीधर के तबादले पर कांग्रेस हमलावर है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि जस्टिस मुरलीधर का तबादला 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई है। इसके लिए जज की सहमति भी ली गई। दरअसल, दिल्ली हिंसा में घायलों को समुचित इलाज और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर आधी रात सुनवाई करने और भाजपा नेताओं के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। बुधवार (26 फरवरी) को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्थान्तरित कर दिया गया।